आजम खान मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज:चर्चित डूंगरपुर केस में मिली है 10 साल की सजा, सपा नेता ने क्रिमिनल अपील दाखिल की

प्रयागराज1 दिन पहले
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जेल में बंद सपा नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस से जुड़े एक मामले में आजम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 10 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। इसी मा

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इस मामलें में पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को आपत्ति दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय और अपीलकर्ता के वकील को आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। 30 मई को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली सजा को आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

जान से मारने की दी गई थी धमकी डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली समेत तीन लोगों के खिलाफ अगस्त 2019 को रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता अबरार के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उसके साथ मारपीट की थी। घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2019 में अबरार ने थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सजा सुनाई थी। डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रामपुर के गंज थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे।


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